पांच से अधिक पॉजिटिव पाये जाने पर संबंधित विद्यालय सात दिवस के लिए पूर्ण बंद रखने के निर्देश
डूंगरपुर / अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देशों के अनुपालना में जिला कलक्टर शुभम् चौधरी ने आदेश किया है।जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं संक्रमण से आमजन की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिले के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालय, शिक्षण संस्थानों में पांच से अधिक विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने पर विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित संस्थान को आगामी सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार इसके साथ ही आगामी दिवसों में भी कोविड-19 संक्रमित पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान अपने ब्लॉक के इन्सीडेन्ट कमाण्डर (उपखण्ड अधिकारी) को सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित विद्यालयों को प्रतिबंधित, बंद रखने हेतु संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पूर्ण पर्यवेक्षण कर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की गाईडलाईन के अनुरूप पालना कराने के साथ ही पूरे संस्थान को सेनेटाईज कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
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